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[Hindi] लॉक डाउन 2.0: सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश, बढ़ा दी गई है सख्ती, परिवन सेवाएँ 3 मई तक पूरी तरह बंद

April 15, 2020 12:27 PM |

प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल के देश के नाम सम्बोधन जैसा कहा था, 15 अप्रैल को लॉक डाउन-2.0 पर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए सभी राज्य सरकारों का सुझाव मानते हुए देश में तीन मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। जिसके बाद बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए।

तीन मई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन

आज जारी किए गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सभी तरह की परिवहन सेवाओं पर रोक 3 मई तक जारी रहेगी। राज्यों की सीमाएं सील ही रहेंगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं के लिए लोगों को बाहर जाने की इजाजत होगी। इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों में छूट दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने पर रोक जारी रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

किन क्षेत्रों में जारी रहेगा प्रतिबंध

दिशा-निर्देशों के अनुसार लोग बस, मेट्रो, हवाई, ट्रेन से सफर नहीं कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे। बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क लगाना या कपड़े से ढंकना अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। उल्लंघन करने वालों को जुर्माना देना होगा। सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार तीन मई तक बंद रहेंगे। 

सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल तक और ज्यादा सख्ती जारी रहेगी। इसके बाद जो क्षेत्र हॉटस्पॉट नहीं होंगे या जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की संभावना नहीं होगी उन्हें छूट दी जाएगी। इन्हीं छूट को लेकर आज नए दिशा-निर्देश जारी हुए हैं। 

किसे रहेगी छूट

20 अप्रैल से कृषि से जुड़े कामकाज में और ढील दी जाएगा। खेती, बागवानी के अलावा कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियां’ भी छूट के दायरे में आएंगी। साथ ही एजेंसियां किसानों की उपज खरीद सकेंगी। मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी गई है।

सामाजिक दूरी के सख्त नियमों के साथ 30 अप्रैल से ग्रामीण इलाकों में लगे उद्योगों को काम करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे निर्माण कार्यों को रियायत दी गई है। सभी लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कहा गया है।

बैंकों को छूट रहेगी जारी

वहीं, बैंक, एटीएम और उससे जुड़ी हुई सेवाओं को भी पहले जैसे छूट मिलती रहेगी। सरकार ने स्थानीय प्रशासन को बैंकों को सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने को कहा है। हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किए जाने का निर्देश है।

सरकार ने कहा है कि संशोधित दिशा निर्देश लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान मिले लाभ और दूसरे चरण में कोरोना के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर है। इसके साथ ही सरकार का उद्देश्य दूसरे लॉकडाउन के दौरान किसानों और श्रमिकों और दैनिक वेतन भोगियों को राहत प्रदान करना है।

Image credit: DNA India

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