राष्ट्रीय हरित अधिकरण-एनजीटी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 30 नवम्बर तक पटाखों की बिक्री और जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकरण ने कहा है कि यह प्रतिबंध उन सभी शहरों और कस्बों में लागू होगा जहां वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। हालांकि एनजीटी ने उन शहरों और कस्बों में पर्यावरण अनुकूल पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति दे दी है जहां वायु की गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे के स्तर पर बनी हुई है। साथ ही अधिकरण ने कहा कि दीपावली, छठ, क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या जैसे त्योहारों या अवसरों के दौरान पटाखे जलाने की सीमा दो घंटे है।
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फिलहाल, कई राज्य सरकारों ने त्योहारों के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति या प्रतिबंध लगाने के संबंध में अपने दिशा निर्देश तय किए हैं।
दिल्ली पुलिस ने भी राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे बेचने के लिए जारी किए गए सभी तरह के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। रविवार को पुलिस मुख्यालय से जारी एक बयान में बताया गया कि राजधानी में पटाखे बेचने के सभी लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं और एनजीटी के निर्देशों के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। यानी इस पाबंदी के बाद अब पटाखे की बिक्री को गैरकानूनी माना जाएगा और बिक्री करने वाले के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से पटाखे बेचने वालों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 286 के अलावा विस्फोटक अधिनियम की धारा 9-बी के तहत भी केस दर्ज किया जाएगा।
दिल्ली-एनसीआर में गिरती वायु गुणवत्ता के लिए सख़्ती
दिल्ली-एनसीआर में लगातार गिरती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर पटाखों की बिक्री, खरीद और इसके इस्तेमाल पर 30 नवंबर तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध का आदेश राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिया है। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि जिन शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम स्तर पर है सिर्फ वहीं सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचे जा सकते हैं। एनजीटी के इस आदेश के साथ ही दिल्ली के अलावा एनसीआर के शहरों गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू हो गया है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने देश के सभी शहरों के लिए इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार जिन राज्यों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर है उन राज्यों और शहरों में भी 9 नवंबर की मध्य रात्रि से लेकर 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध लागू होगा। हालांकि जिन शहरों में वायु गुणवत्ता मध्यम स्तर पर है, वहां ग्रीन पटाखे बेचे जा सकते हैं। पटाखे जलाने के लिए सिर्फ दो घंटे ही दिए जाने का आदेश है।
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